इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान निर्मित वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के आरोप में जेल में बंद सावेज को जमानत दे दी है। उसे इसी साल 10 मई को गिरफ्तार किया गया था। सावेज पर आरोप था कि उसने ऐसा वीडियो प्रसारित किया, जिसमें पीएम मोदी को पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था। इस वीडियो को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। हालांकि, अदालत ने माना कि यह वीडियो सावेज ने खुद नहीं बनाया था, बल्कि केवल साझा किया था।याची के खिलाफ बीएनएस और यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। राज्य सरकार ने दलील दी कि यह गंभीर अपराध है और उसकी रिहाई से दोबारा ऐसे कृत्य हो सकते हैं।
वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि मोबाइल फोन की बरामदगी फर्जी है, कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है और याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।न्यायमूर्ति संतोष राय की पीठ ने कहा कि जब मुकदमे का निस्तारण अनिश्चित हो, तब लंबी अवधि तक जेल में रखना उचित नहीं है। अदालत ने उसे निजी मुचलके और भारी ज़मानत राशि के साथ शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ न करना और गवाहों को धमकाने जैसी पाबंदियां शामिल हैं।